हरिद्वार। 17 वर्षीय किशोरी का घर से अपहरण करने के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायधीश अंजली नौनियाल ने आरोपी पुत्र और उसकी माता को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि 12 दिसंबर 2014 में कनखल क्षेत्र के गांव से एक 17 वर्षीय किशोरी घर से लापता हो गई थी। अपहृत किशोरी के परिजनों ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी महिला उनके घर आई थी। वह उसे अपने साथ बुलाकर ले गई थी। यही नहीं, आरोपी महिला के पुत्र को भी गांव वालों ने मोटरसाइकिल पर पीड़ित किशोरी को ले जाते हुए देखा था। इसके बाद पीड़ित किशोरी के परिजनों ने आरोपियों पर कनखल पुलिस में अपहरण, लैंगिक हमला व षडयंत्र का केस दर्ज कराया था। कनखल पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र तुफैल व उसकी माता बानी निवासीगण थाना कनखल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौनियाल ने आरोपी वसीम व उसकी माता बानी को केस में दोषी ठहराया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने पीड़ित किशोरी को आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 30 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, इस आदेश की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजने के आदेश भी दिए हैं।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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