हरिद्वार। अपर जिला जज,एफटीएससी कोर्ट के न्यायाधीश पारुल गैरोला ने बच्चे के साथ दुष्कर्म की वीडियो वायरल करने और साक्ष्य छुपाने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चैहान ने बताया कि मार्च 2021 में लक्सर क्षेत्र के गांव में मुख्य आरोपी युवक पर एक बच्चे साथ दुराचार करने का आरोप है। आरोप लगाया है कि उसी समय पीड़ित बच्चे ने सह आरोपी मोहम्मद जावेद के मोबाइल से दुराचार की वीडियो बना ली थी। वहीं, इसके बाद सह आरोपी मोहम्मद जावेद ने अपना मोबाइल पीड़ित बच्चे से वापस ले लिया था। आरोप लगाया कि घटना के करीब एक माह बाद सह आरोपी मोहम्मद जावेद ने वीडियो वायरल कर दी। वीडियो वायरल करने का पता चलने पर पीड़ित बच्चे के चाचा ने मुख्य आरोपी तासीन व सह आरोपी मोहम्मद जावेद निवासी ग्राम मखियाली खुर्द कोतवाली लक्सर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद एडीजे एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने सह आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी रद्द कर दी है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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