हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने वाले प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आयोग ने उत्तराखंड जल संस्थान के अभियंता आरएस चैहान और मदन सैनन को कारण बताओ नोटिस जारी कर, उन्हें कहा कि क्यों ना उनके खिलाफ आयोग की अवमानना की कार्यवाही की जाए। शिकायत कर्ता दिनेश वर्मा पुत्र महेश चंद्र वर्मा, निवासी राज लोक विहार ज्वालापुर ने उत्तराखंड जल संस्थान के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि मौके पर कनेक्शन न होने के बावजूद शिकायतकर्ता को लगातार बिल भेजे जा रहे हैं। जिसपर उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता को जारी किए गए बिल निरस्त करने व जमा सिक्योरिटी व शिकायत खर्च राशि के रूप में सात हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश किए थे। लेकिन जल संस्थान ने आयोग के आदेशों का अनुपालन नहीं किया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने आयोग में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आयोग के पारित पूर्व आदेश 14 फरवरी 2020 के अनुपालन में जारी किए गए बिल निरस्त नहीं किया गया। साथ ही, आदेश के अनुसार उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया है। आयो
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