हरिद्वार। मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव के बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की को गाड़ी चलाने पर उसके पिता पर साढ़े 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पिता को एक दिन न्यायिक हिरासत की सजा भी सुनाई गई है। पिछले दिनों मोटर व्हीकल ऐक्ट में बदलाव के बाद हरिद्वार में अब तक यह सबसे बड़ा जुर्माना है। सहायक अभियोजन अधिकारी विपुल पांडेय ने बताया कि सीपीयू ने पिछले दिनों वाहन चेकिंग के दौरान एक किशोरी को स्कूटी चलाते हुए पकड़ा था। किशोरी से स्कूटी के कागजात और लाइसेंस दिखाने को कहा गया तो वह नहीं दिखा पाई। साथ ही किशोरी की उम्र 18 वर्ष से कम थी। सीपीयू ने नाबालिग होने और बिना लाइसेंस स्कूटी चलाने पर चालान काटा था। सीपीयू ने चालान काटकर न्यायालय में भेजा था। नाबालिग के पिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म कबूल किया था। मामले की सुनवाई करने के बाद सीजेएम अरुण वोहरा ने किशोरी के पिता पर नाबालिग को गाड़ी देने पर साढ़े 27 हजार रुपये का जुर्माना और एक दिन की न्यायिक हिरासत की सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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