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दो आरोपियों पुलिसकर्मियों की पूर्व में हो चुकी है जमानत निरस्त

 स्मैक व मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी इरफान की जमानत विशेष जज नारकोटिक्स न्यायाधीश भारत भूषण पांडे ने की खारिज 

हरिद्वार। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान व नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि एटीएफध्एडीटीएफ उत्तराखंड प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द गुसांईं को मार्च 2021 में ज्वालापुर क्षेत्र से बड़े स्तर से स्मैक के अवैध व्यापार की गोपनीय सूचना मिली थी। आरोप है कि आरोपी राहिल पुत्र मुस्तफा व ज्वालापुर का गैंगस्टर कुख्यात सत्तार पुत्र असगर अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं। यही नहीं, आरोपी सत्तार पर चकमा देने की नीयत से दूसरे की आईडी पर मोबाइल चलाने का आरोप लगाया था। निरीक्षक ने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर उक्त सभी लोगों के मोबाइल की सीडीआर प्राप्त की थी। सीडीआर में मुख्य आरोपी सत्तार की देखरेख में एक संगठित गिरोह क्षेत्र में मादक पदार्थों की सप्लाई करने की जानकारी मिली थी।उक्त गिरोह में शामिल एक महिला पर मादक पदार्थों का अवैध व्यापार में मदद करने का खुलासा किया था। बीते अप्रैल माह में पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी सत्तार अपने साथियों के साथ स्मैक का कार्य कर रहा है। यही नहीं, आरोपी राहिल व इरफान पर 15 किलों स्मैक उपलब्ध कराने व बिकवाने में सहायता करने की बातचीत का आरोप लगाया गया है। जिसपर प्रभारी निरीक्षक ने तीन टीमें बनाकर आरोपी राहिल के घर पर पहुंचे। जहां तलाशी लेने पर उसके घर से 189 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। मौके पर पकड़े गए आरोपी राहिल ने पुलिस टीम को संगठित गिरोह का मुखिया सत्तार के नाम का खुलासा करते हुए आरोपी इरफान पुत्र जंग शहीद निवासी ग्राम अम्बुवाला इक्कड़ थाना पथरी पर मादक पदार्थ की सप्लाई व आरोपी दो पुलिसकर्मी अमजद पुत्र इकबाल निवासी ग्राम तेलीवाला थाना डोईवाला देहरादून हाल तैनात कोतवाली ज्वालापुर व एंटी नारकोटिक्स सैल में तैनात रईस राजा पुत्र मौहम्मद इदरीस पुत्र नया नगर गांधी रोड देहरादून पर पुलिस विभाग की सूचना देने का खुलासा करने का आरोप लगाया है। जिसपर गठित पुलिस टीम ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि बचाव पक्ष की ओर से बताया गया कि इस मामले में इरफान को झूठा फंसाया है उसके पास से ना तो कोई बरामद की है और ना ही उसके द्वारा स्मैक तस्करी की गई है दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट प्रभारी भारत भूषण पांडे ने आरोपी इरफान की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।


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