हरिद्वार। मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 22 साल के कठोर कैद और 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द चैहान ने बताया कि 20 नवम्बर 2018 को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में रिश्तेदारी में आई सात वर्षीय मासूम बच्ची को चॉकलेट के बहाने जंगल मे ले गया था जहां आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म किया था।काफी तलाश करने के बाद भी पीडि़ता का पता नहीं चला था। पुलिस को सूचना देने पर व जंगल में तलाश करने पर पीडि़ता जंगल में मिली थी।मासूम बच्ची ने रोते हुए परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी।पुलिस ने मौके पर ही आरोपी पूरण पुत्र प्रताप निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने,अप्राकृतिक दुष्कर्म,व गंभीर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था।एफटीएससी कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति पर आरोप तय किए। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 13 गवाह पेश किए। एफटीएससी कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से 70 हजार रुपये मासूम बच्ची को मुआवजा राशि के रूप में देने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही, आदेश की एक कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर उचित मुआवजा राशि दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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