हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिशासी अभियंता उत्तराखंड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड ग्रामीण बहादराबाद को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने भेजे गए विद्युत बिल की जगह नया बिल भेजने, अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाने व क्षतिपूर्ति और शिकायत खर्च दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अशोक कुमार पुत्र बुद्ब सिंह निवासी ग्राम रोहालकी किशनपुर, बहादराबाद हरिद्वार ने विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि वर्ष 2012 से वह विद्युत कनेक्शन का उपयोग करते चला आ रहा है। इस दौरान कई बार कहने के बावजूद मीटर रीडिंग नहीं लगाई गई थी। शिकायतकर्ता नियमित रूप से विद्युत बिल भी जमा करता रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि विद्युत विभाग के अधिकारी ने उसे 23598 रुपये का बकाया विद्युत बिल भेजा था। जबकि शिकायतकर्ता बकाया बिल जमा कर चुका है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को भेजा गया उक्त विद्युत बिल गलत है। भेजे गए उक्त बिल को निरस्त करने की मांग की। जबकि शिकायतकर्ता लगातार विभाग के कर्मचारियों के संपर्क में रहा। थक हारकर शिकायत कर्ता ने आयोग की शरण ली थी।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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