हरिद्वार। 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर कर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज,एफटीएससी पारूल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चैहान ने बताया कि नौ सितंबर 2017 को ज्वालापुर क्षेत्र में घर से किशोरी लापता हो गई थी। दोपहर में काम से लौटे परिजनों को पीड़िता घर पर नहीं मिली थी। आसपड़ोस और रिश्तेदारी में फोन करने के बाद भी किशोरी का कोई पता नहीं चला था। तलाश करने के दौरान गांव वालों ने पीड़िता को आरोपी युवक के साथ जाते देखा था। यही नहीं, शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी युवक पर परिजनों की गैरमौजूदगी में घर पर अकेली नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अगले दिन स्थानीय पुलिस व उसके बाद आलाधिकारी को लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कोर्ट में एक शिकायत दायर कराई थी। कोर्ट के आदेश पर आरोपी बादल पुत्र विजयपाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से नौ गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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