हरिद्वार। गांजा रखने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि दो अगस्त 2021 को जीआरपी हरिद्वार प्रभारी अनुज सिंह ने अपने सहकर्मियों के साथ आरोपी हिमांशु व उसके एक साथी सचिन को ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ने का आरोप है। आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम के कब्जे से 10 किलो गांजा, जबकि उसके साथी सचिन के पास से पांच किलो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोप लगाया है कि जीआरपी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को कलकत्ता से हरिद्वार भारी मात्रा में गांजा लाने पर दबोचा था। पुलिस ने आरोपी हिमांशु पुत्र संतराम व दूसरे सचिन पुत्र शोभाराम निवासीगण पीरवाली गली,आर्यनगर ज्वालापुर को गिरफ्तार कर जेल था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी हिमांशु की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। जबकि दूसरे आरोपी सचिन की जमानत अर्जी पूर्व में रद्द हो चुकी है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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