हरिद्वार। पन्द्रह वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट,अपर सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने 20 वर्ष की कठोर कैद व 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चैहान ने बताया कि 12 नवम्बर 2019 में रानीपुर क्षेत्र स्थित घर से एक नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए गई थी। शाम तक वापिस न आने पर पीड़िता के परिजनों ने उसे उसके दोस्तों व रिश्तेदारों के घर तलाश किया था। न मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने अज्ञात युवक के खिलाफ शिकायत देकर पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी।आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने पर आरोपी के रिश्तेदार व उसके भाई पीड़िता को गैस प्लांट चैकी के पास छोड़ गए थे। पुलिस ने आरोपी सुधीर पुत्र हरनन्द निवासी ग्राम नवोदय नगर थाना सिडकुल के खिलाफ अपहरण,दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था।पीड़ित किशोरी ने अपने जानू में बताया था कि आरोपी रास्ते में से उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर बिजनौर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सुधीर को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कैद तथा 60000 रुपए जुर्माने में सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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