हरिद्वार। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने अधिकृत डीलर मैसर्स डीडीपीएम, सर्विस सेंटर व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को खराब इंजन को बदलकर नया इंजन लगाने, क्षतिपूर्ति के रूप में 25 हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता वाहन मालिक को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता अमर सिंह पुत्र सुखपाल निवासी राजीव नगर ज्वालापुर ने एक शिकायत मैसर्स डीडीपीएम हरिद्वार बाईपास देहरादून, स्थानीय बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रानीपुर मोड व मुख्य कार्यालय चेन्नई के खिलाफ दायर की थी। जिसमें बताया था कि उसने कम्पनी के अधिकृत डीलर मैसर्स डीडीपीएम से एक महिंद्रा बुलेरो वाहन खरीदा था। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी से उक्त वाहन का बीमा कराया था। बीमा 23 जनवरी 2019 से 22 जनवरी 2020 तक था। इसी दौरान एक जून 2019 को शिकायतकर्ता का एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें शिकायतकर्ता को चोटें आई थी। उक्त दुर्घटना ग्रस्त वाहन में चार लाख रुपये का खर्चा हुआ था। दुर्घटना ग्रस्त वाहन की खर्च राशि मांगने पर डीलर व बीमा कंपनी ने मना कर दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों अंजना चड्ढा व ने विपिन कुमार में शिकायत को सही पाया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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