हरिद्वार। गोली मारकर हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज बीबी पांडेय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, चैथे अभियुक्त फारुख की मृत्यु होने पर उसके खिलाफ केस खत्म कर दिया गया था। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार गुप्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर 2010 में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में चार आरोपियों ने अपने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मुज्जमिल की हत्या कर दी थी। मुज्जमिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। मुज्जमिल के बेटे ने कोतवाली रुड़की में अभियुक्त आबिद, उस्मान, फारुख पुत्रगण जब्बाद व आकिल पुत्र उस्मान निवासी गण ग्राम इकबाल पुर कमेलपुर कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ एक राय होकर हत्या करने, बलवा व आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि फारुख ने उसके पिता को अपने भाई आबिद के ग्रीन पार्क कॉलोनी स्थित घर पर बुलाया था। वहां पहुंचने पर पिता ने फारुख को आवाज लगाई थी। जिस पर फारुख ने सभी अभियुक्त गण को बुलाकर उसके पिता पर हमला कर हत्या करने के लिए कहा था। चारों अभियुक्त गण ने एक राय होकर मृतक पर हमला बोल दिया था। वहां मौके पर ग्रामीण परवेज नईम मौजूद थे। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। बचाव पक्ष ने दो गवाह पेश किए है। हत्या में प्रयुक्त तमंचा अभियुक्त आबिद की निशानदेही पर बरामद किया था। जिसपर न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आर्म्स एक्ट में पांच वर्ष की सश्रम कैद व 10 हजार रुपये के जुर्माना की भी सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment