हरिद्वार। चरस के साथ पकड़े गए आरोपी युवक को दोषी पाते हुए विशेष एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश संजीव कुमार ने 10 वर्ष की सश्रम कैद और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि 11 दिसंबर 2015 में पथरी क्षेत्र में पुलिस उपनिरीक्षक मनोहर सिंह अपने सहकर्मियों के साथ गश्त पर थे। उसी समय सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति गांव फेरुपुर से गांव कटारपुर की ओर जा रहा है। जो चरस बेचने का कार्य करता है, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम इसरार पुत्र अली हसन निवासी ग्राम पथरी, हरिद्वार बताया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी आरएस टोलिया के सामने आरोपी इसरार की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 530 ग्राम चरस, तराजू-बाट और पांच सौ रुपये बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपी इसरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने इसरार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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