हरिद्वार। पन्द्रह वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे,एफटीएससी न्यायाधीश पारुल गैरोला ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चैहान ने बताया कि नौ मार्च 2019 में बहादराबाद क्षेत्र से नाबालिग लड़की कहीं चली गई थी। शाम तक वापस नहीं लौटी थी तो पीड़िता के परिजनों ने उसे गांव व रिश्तेदारों में तलाश किया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। काफी तलाश करने के बाद पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शक के आधार पर लिखित शिकायत देकर पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने घटना के सवा महीने के बाद आरोपी युवक को बहादराबाद बस स्टैंड पर पकड़कर उसके कब्जे से पीड़ित लड़की को बरामद किया था। परिजनों ने आरोपी सतीश पुत्र सतपाल निवासी ग्राम दिनारपुर थाना पथरी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो ऐक्ट में केस दर्ज कराया था। पीड़ित किशोरी ने पुलिस और अपने परिजनों आपबीती बताते हुए आरोपी युवक पर उसे बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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