हरिद्वार। महिला के पति की सड़क दुर्घटना में मौत होने के मामले में द्वितीय अपर जिला जज बीबी पांडेय ने बीमा कंपनी, एसबीआई जनरल बीमा कंपनी को मुआवजा राशि 92 लाख 50 हजार रुपये पीड़िता और उसके परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। एडीजे कोर्ट ने पीड़ित महिला और बीमा कंपनी के बीच हुए समझौते पर उक्त फैसला किया है। अधिवक्ता चन्द्रमोहन त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2020 में शिकायतकर्ता हेमलता पांडे के पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसपर शिकायतकर्ता महिला ने अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वाहन चालक,मालिक व वाहन बीमा कंपनी के खिलाफ मुआवजे के लिए वाद दायर किया था। पक्षकारों के बीच मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। बीते दिनों कोर्ट परिसर रोशनाबाद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते पर उक्त वाद को निस्तारण के लिए प्रस्तुत किया। पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते के आधार पर द्वितीय एडीजे कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि 92 लाख 50 हजार रुपये शिकायतकर्ता महिला व उसके परिजनों को देने के आदेश दिए हैं। इस दौरान बीमा कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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