हरिद्वार। मासूम बच्चे से कुकर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजलि नौलियाल ने दोषी युवक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चैहान ने बताया कि नौ सितंबर 2020 में भगवानपुर क्षेत्र के गांव में एक सात वर्षीय बालक घर के बाहर खेल रहा था। इसी आरोपी युवक वहां आया और मासूम बच्चे को अपने साथ जंगल में ले गया था। जहां आरोपी युवक ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया था। मासूम बच्चे ने घर आकर परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। उसी दिन मासूम बच्चे के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। घटना के दो दिन के बाद पुलिस ने आरोपी शौकीन उर्फ किन्ना पुत्र साजिद उर्फ किस्सा निवासी ग्राम सिसौना थाना भगवानपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने शौकिन को दोषी पाया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment