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महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित जिरह के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारम्भ


 हरिद्वार। सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में ब्यूरो ऑफ पुलिस रीसर्च एंड डेवलपमेंट के वित्तीय सहयोग से महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक उत्तराखंड के समस्त जनपदों और विभिन्न इकाइयों से लगभग 55 महिला एवं 51 पुरुष विवेचकों को विगत 04 प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस कार्मिकों को महिलाओं की सुरक्षा एवं मनोभावों के प्रति संवेदनशील तथा जागरूक करने के साथ-साथ उनसे जुड़े विभिन्न अपराधों की विवेचनाओं को ततपरता और तकनीक दक्षता के साथ करना सिखाना है। परन्तु पुलिस चाहे जितनी भी अच्छी एवं कुशल विवेचना कर ले परन्तु यदि न्यायालय में मुकदमे की पैरवी में कोई त्रुटि रह जाये तो इसका सीधा लाभ अपराधी को मिलता है। अब चूंकि न्यायालय में मुकदमे की पैरवी का दारोमदार सरकारी वकीलों पर रहता है, इसलिए इस कार्यक्रम के अगले चरण में सरकारी अधिवक्ताओं (वकीलों) का 05 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र प्रस्तावित था, जिसका प्रारंभ सोमवार को सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार में किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में उत्तराखंड के समस्त जनपदों से कुल 29 सरकारी वकीलों, जिसमें पदानुसार 04 जिला शासकीय अधिवक्ता,11 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, 01 लोक अभियोजक, 04 सहायक लोक अभियोजक एवं 09 नामिका अधिवक्ताओं के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण सत्र के दौरान इन 29 सरकारी अधिवक्ताओं को महिला एवं बाल अपराधों से जुड़े विभिन्न विषयों जैसेः यौन अपराधों में सम्बंध में लोक अभियोजक की भूमिका एवं उसका महत्व, पीड़ित महिला,बालक के साथ व्यवहार, पीड़िता, गवाहों एवं अपराधी के समय बयानों एवं क्रॉस एग्जामिनेशन (जिरह) के समय की जाने वाली सही कार्यवाही एवं सावधानी, अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में साक्ष्यों का ज्ञान, महिलाओं से सम्बंधित साइबर अपराधों में साक्ष्यों का माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ प्रस्तुतिकरण, मेडिको लीगल साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण, महिला अधिकारों से सम्बंधित विभिन्न संवेधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी, परपीड़ा शास्त्र, फोरेंसिक साइंस की महत्वपूर्ण जानकारी, महिला एवं बाल अपराधों के अभियोगों से सम्बंधित उच्चतम एवम विभिन्न उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय एवं दिशा-निर्देशों का विश्लेषण, पोक्सो एक्ट एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अपराधों से सम्बंधित विभिन्न नियमोंध्विधियों की जानकारी, महिला एवं बाल अपराधों की पैरवी के दौरान होने वाली त्रुटियां और उनके समाधान के सम्बंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं से उनके स्वयँ के व्यवहारिक अनुभवों एवं पुलिस से उनकी अपेक्षाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाएगी। सरकारी अधिवक्ताओं को इन सभी विषयों पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान देने के लिए राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विशेषज्ञों तथा विद्वानों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान आमंत्रित किया गया है। इस सम्पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुशल संचालन सुरजीत सिंह पंवार, के मार्गदर्शन में प्रभारी अंतः कक्ष निरीक्षक संजय चैहान, निरीक्षक श्रीमती भावना कैंथोला,नरेश जखमोला,संदीप नेगी, उ0नि0 मनोज नेगी, उ0नि0 निशांत कुमार, उ0नि0 गुरुप्रीत राणा,राजेन्द्र लखेड़ा, उ0नि0 संजय गौड़, आरक्षी अमित कुमार, आरक्षी मनोज भण्डारी, अनुचर मुनिफ अहमद आदि द्वारा किया जा रहा है।


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