हरिद्वार। चैदह वर्षीय बालक से अनैतिक दुष्कर्म, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो ऐक्ट न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चैहान ने बताया कि 17 सितंबर 2021 में मंगलौर क्षेत्र के गांव में एक 14 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की वारदात करने का आरोप लगाया गया था। आरोप लगाया था कि आरोपी युवक ने जबरदस्ती पीड़ित बालक के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित बालक के विरोध करने पर आरोपी युवक पर उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित बालक ने घर आकर परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। घटना के चार दिन के बाद पीड़ित बालक के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी मोनीष निवासी मौहल्ला बंदर तौल कोतवाली मंगलौर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद आरोपी मोनीष के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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