हरिद्वार। किशोरी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज,पॉक्सो ऐक्ट न्यायधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चैहान ने बताया कि 22 नवम्बर 2021 में कलियर शरीफ क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद पीड़ित किशोरी के परिजनों ने आरोपी युवक पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया था। घटना के चार दिन बाद इस संबंध में एक लिखित शिकायत कलियर थाने में दी थी। घटना के एक सप्ताह के बाद कलियर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीड़ित किशोरी को बरामद किया था। जिस पर पीड़ित किशोरी ने पुलिस व अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। इसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने, कई बार शारीरिक संबंध बनाने और पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी नाजिम पुत्र दिलावर निवासी ग्राम किशन पुर थाना कनखल को कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जजध्पॉक्सो ऐक्ट न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी नाजिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment