हरिद्वार। नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जजध्पॉक्सो ऐक्ट न्यायधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चैहान ने बताया कि 12 जनवरी 2022 में कोतवाली रुड़की क्षेत्र में एक 11 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़,जान से मारने की धमकी देने व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया है कि बीती जनवरी में आरोपी पिता ने पुत्री के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी। पीड़िता के विरोध करने के बाद भी आरोपी पिता पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। घटना के दो दिन के बाद पीड़ित किशोरी की मां ने इस संबंध में एक लिखित शिकायत कोतवाली रुड़की में दी थी। जिस पर पीड़ित किशोरी ने पुलिस व अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। इसके बाद पीड़ित किशोरी की मां ने आरोपी पति के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने, शारिरिक संबंध बनाने और पॉक्सो ऐक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जजध्पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश अंजलि नौलियाल ने आरोपी आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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