हरिद्वार। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज,विशेष पॉक्सो एक्ट अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद और 75 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि आठ जुलाई 2020 में कनखल क्षेत्र से 17 वर्षीय पीड़ित छात्रा लापता हो गई थी। काफी तलाश करने के बाद भी छात्रा का पता नहीं चला। पीड़ित छात्रा की छोटी बहन ने परिजनों को बताया था कि छात्रा नये कपड़े पहनकर गई है। जिस पर पीड़ित छात्रा के परिजनों ने कनखल पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के कई दिनों के बाद पुलिस ने पीड़ित छात्रा को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। पीड़ित छात्रा ने परिजनों व पुलिस को आपबीती बताते हुए आरोपी युवक पर अपहरण कर कार से रुड़की-मेरठ ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी अनस पुत्र अब्दुल हमीद निवासी मौहल्ला फजलपुर अनूपनगर थाना कंकरखेड़ा जिला मेरठ के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में विवेचना के बाद आरोपी अनस के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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