हरिद्वार। करदाताओं को जागरूक करते हुए सीए आशुतोष पांडेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की आयकर की रिटर्न 31 मार्च 2022 के बाद विलंब शुल्क का भुगतान करके भी नहीं किया जा सकता है। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 जिसका कर निर्धारण वर्ष 2021-22 है, का आयकर रिटर्न विलंब शुल्क के साथ फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है। जो करदाता किन्ही कारणों से अब तक आयकर रिटर्न नही फाइल कर पाए है,उनके लिए ये अंतिम मौका है। इस तारीख के बाद करदाता खुद अपनी रिटर्न फाइल नही कर पायेंगे। आयकर विभाग बैंक में लेन देन और अन्य आधार पर कर निर्धारण के लिए नोटिस जारी कर सकता है और यदि टैक्स निकला तो ब्याज और अर्थदंड के साथ जमा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर आयकर विभाग ने नोटिस जारी नही किया तो इस अवधि के लिए आप कभी आयकर की रिटर्न फाइल नही कर पाएंगे। समस्या तब होगी जब आप किसी बैंक लोन के लिए जाएंगे और बैंकर आपसे पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न मांगेंगे। सीए आशुतोष पांडेय ने कहा कि आयकर कानून की धारा-234 के मुताबिक यदि किसी आयकरदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो 31 दिसंबर 2021 के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर उसे 1,000रुपये और इससे अधिक आय होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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