हरिद्वार। रंजिशन हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय एडीजे संजीव कुमार ने हत्यारोपी पुत्री और उसके प्रेमी राम किशोर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चैहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 में कनखल क्षेत्र के गांव जियापोता निवासी प्रमोद की झोपड़ी में हत्या कर दी गई थी। मृतक प्रमोद के सिर पर फ्रैक्चर, नाक और खून बह रहा था। मृतक के छोटे भाई पवन ने मृतक की पुत्री वंदना उर्फ लाडो और उसके प्रेमी राम किशोर पुत्र रतिराम निवासी ग्राम फतवा कोतवाली लक्सर के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था। कनखल पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने 14 गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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