हरिद्वार। पुलिस ने गुरुवार को कई धार्मिक संस्थाओं पर बिना अनुमति के चल रहे लाउडस्पीकर को हटवा दिया। चेतावनी दी कि यदि इसके बाद बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाए गए तो नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बिना अनुमति के चल रहे लाउडस्पीकर को हटाए जाने के आदेश पुलिस को दिए हैं। उप जिलाधकारी पूरण सिंह राणा का कहना है कि उच्च न्यायालय और सरकार द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी हमारा धार्मिक स्थल है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसमें जो भी लाउड स्पीकर यूज करते हैं उसके लिए पहली कंडीशन यह रहेगी कि बिना अनुमति के यूज नहीं करेंगे और अंडरटेकिंग देंगे कि जो डायरेक्शन है उसका पालन किया जाएगा, साथ ही यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि जो साउंड लेवल सिस्टम है जिसमें यह नॉलेज रहेगी कितना यूज किया गया है या किया जा रहा है जिससे उसको नॉलेज रहेगी कितना उसके द्वारा यूज किया जा रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को भी अपने पास रखना होगा। उन्होंने बताया कि उसके अलावा और रात्रि 10 से 6 तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी केवल 15 दिन जैसे नवरात्रि या अन्य त्योहार होते हैं जो धर्म से जुड़ा हुआ है ऐसे में स्पेशल कंडीशन में अनुमति दी जा सकती है, अभी क्षेत्र डिफाइन किया गया है कि और जो क्षेत्र है और इनको अन्य चार क्षेत्रों में इनको बांटा गया है उसमें अलग-अलग लेवल तय है कि कितना डेसिबल तक आप यूज करेंगे और अगर कोई व्यक्ति इसका वॉइलेशन करता है तो उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करता है तो नगर निगम, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर को पेनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया है और कोई बार-बार उसको रिपीट करता है तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है ,पहली इनिशियल स्टेज पर अगर क्षेत्र कमर्शियल है तो उसमें अलग प्रावधान है उसे 5 से 25 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और जो आवासीय है। जो आबादी वाला क्षेत्र है में अलग-अलग प्रावधान है, जो चीजें दी गई हैं वह सब एक्ट के अनुसार हैं और प्रॉपर्ली उनको फॉलो करवाया जाएगा। यह सही है कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा द कोई भी हो उनको लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी ही होगी जो भी धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा किस एरिया में स्थित है तो उसे आबादी के मानक के अनुरूप यूज करेंगे और अगर कॉमर्शियल क्षेत्र में वह धार्मिक स्ट्रक्चर है उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी है और हाई कोर्ट का ऑर्डर है वह सभी एसएचओ नगर निगम तहसीलदार एसएचओ इत्यादि को दे दिया गया है और प्रोवेशन अधिकारी को भी दे दिया गया है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक मांग की गई जा रही है कि जो साउंड सिस्टमको चेक करने का सिस्टम है उसको उपलब्ध करा दिया जाए तो यह बहुत अच्छी चीज रहेगी ,अभी यह सिस्टम प्रोबेशन अधिकारी के पास और अन्य अधिकारियों को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा ।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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