हरिद्वार। जनपद न्यायाधीश एसके त्यागी ने मारपीट करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक-एक एक साल के कारावास और प्रत्येक को साढ़े तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया कि 30 मई 2015 को मंगलौर क्षेत्र के मोहल्ला गुर्जरवाडा में मंदिर के पास रात नौ बजे सुभाष पुत्र विशन और अन्य का नरेश पुत्र नकली के साथ झगड़ा हो गया था। जिसमें सुभाष पक्ष के लोग नरेश और उसके बच्चों के साथ मारपीट गाली-गलौज कर रहे थे। नरेश के पिता नकली राम मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते दोनों पक्षों के मध्य आकर बीच बचाव कर रहे थे। आरोपी सुभाष,उसकी पत्नी,उसका लड़का दीपक और बिट्टू पुत्र रामचंद्र ने उनके पिता के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। आरोप है कि ग्रामीण नकली के सिर में हथियार मारकर हत्या की कोशिश की थी। जिससे उसके पिता लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। उसी दौरान वहां पर प्रदीप, रामपाल, करण पाल व अन्य ग्रामीण मौजूद थे। उसके पिता की हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सुभाष पुत्र बिशन,दीपक पुत्र सुभाष, और श्याम सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र रामचंद्र निवासीगण मोहल्ला गुर्जरवाड़ा कस्बा लंढौरा थाना मंगलौर के खिलाफ घातक हथियार लेकर जानलेवा हमला कर मारपीट करने की धाराओं में केस दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई के बाद जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी सुभाष,दीपक व श्याम सिंह उर्फ बिट्टू को को घातक हथियार से मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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