हरिद्वार। बच्ची से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने के मामले में अपर जिला जज, विशेषज्ञ पोक्सो कोर्ट जज अंजलि नौलियाल ने आरोपी हरीश को दोषी करार दिया है। विशेष पोक्सो कोर्ट ने दोषी को पांच साल कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चैहान ने बताया कि 11 अक्तूबर 2019 की दोपहर तीन बजे कोतवाली रुड़की क्षेत्र में आरोपी हरीश ने छह वर्षीय बच्ची को बरामदे में अकेली पाकर छेड़छाड़ की थी। बच्ची के चिल्लाने पर उसकी मां वहां पहुंच गई थी। पीड़ित बच्ची की मां ने उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया था। पीड़िता की मां ने बताया था कि घटना वाले दिन आरोपी पीड़िता के घर पर फर्नीचर का काम कर रहा था। बच्ची बरामदे में खेल रही थी, उसकी मां कमरे में पढ़ाई कर रही थी। शिकायतकर्ता पिता ने आरोपी हरीश पुत्र श्यामा निवासी शंकरपुरी कोतवाली रुड़की के खिलाफ छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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