हरिद्वार। पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज के बी.एल.एल.बी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं ने मूट कोर्ट का आयोजन किया। मूट कोर्ट में कालेज के छात्र-छात्राओं ने हत्या के मुकद्मे पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के रूप में अपने तर्क रखे। मूट कोर्ट में सरकार बनाम संजीव अंतर्गत धारा 302 का मुकद्मा प्रस्तुत किया गया। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से हरदीप ,साबिया, कामिनी, नगमा,रिया,तन्वी एवं दीपक तथा बचाव पक्ष की तरफ से से अविरल, गौरव, हिमांशु,मयंक,नवील,शेर अली,तोष,स्वाति आदि ने अधिवक्ता के रूप में अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने सभी के तर्कों एवं दलीलों को सुनने के उपरांत सबूतों के अभाव में संजीव को बाइज्जत रिहा किए जाने का फैसला सुनाया। कालेज के प्राचार्य ने बताया कि प्रयोगात्मक विषय के रूप में मूट कोर्ट का आयोजन किया जाता है। जिसके तहत छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों व न्यायालय की प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा एवं निदेशक शिवम शर्मा ने बताया कि विधि के अंतिम वर्ष के छात्र कालेज से शिक्षा पूरी करने के उपरांत विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं न्यायपालिका में कार्य करेंगे एवं अपने ज्ञान से लोगों को न्याय दिलाएंगे। कालेज के प्राचार्य अशोक तिवारी, प्रबंधक कमल शर्मा एवं निदेशक शिवम शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कॉलेज की शिक्षिकाएं शीतल चैहान, आदिती, दिव्यांशा, शालू अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।
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