हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1601 18 नवम्बर,2021 एवं शासनादेश संख्या-488 04जुलाई,2022 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के कम में जनपद हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायत प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों,06 विकास खंण्डो के अन्तर्गत 221 क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जनपद हरिद्वार की 44 जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एंव 06 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवटंन करते हुए अनन्तिम सूची प्रकाशित की गयी थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन रोशनाबाद में शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड-बहादराबाद,खानपुर और लक्सर केे त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों को एक-एक करके उपस्थित आपत्तिकर्ता की मौजूदगी में सुना गया और आपत्तियों का निस्तारण किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को भगवानपुर, रुड़की और नारसन विकासखंडों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई प्रातः 11ः00 बजे से विकास भवन सभागार में की जायेगी।
हरिद्वार। जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1601 18 नवम्बर,2021 एवं शासनादेश संख्या-488 04जुलाई,2022 द्वारा संसूचित कार्यक्रम के कम में जनपद हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायत प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों,06 विकास खंण्डो के अन्तर्गत 221 क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा जनपद हरिद्वार की 44 जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एंव 06 क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवटंन करते हुए अनन्तिम सूची प्रकाशित की गयी थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा विकास भवन रोशनाबाद में शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विकासखंड-बहादराबाद,खानपुर और लक्सर केे त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों को एक-एक करके उपस्थित आपत्तिकर्ता की मौजूदगी में सुना गया और आपत्तियों का निस्तारण किया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई को भगवानपुर, रुड़की और नारसन विकासखंडों से प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई प्रातः 11ः00 बजे से विकास भवन सभागार में की जायेगी।
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