हरिद्वार। 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एफटीएससी, अपर न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 30 अगस्त 2017 सवा तीन बजे दोपहर कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से पीड़ित छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए शिवालिक नगर गई थी। शाम पांच बजे दूसरी बेटी ने बताया कि पीड़िता काफी तलाश करने पर भी नही मिल रही है। पीड़ित छात्रा के पिता कोतवाली रानीपुर में पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के करीब 15 दिन के बाद पुलिस ने आरोपी रोहित को रेलवे स्टेशन हरिद्वार में पीड़ित छात्रा के साथ पकड़ा था। पीड़ित छात्रा ने परिवार वालों व पुलिस को आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर विकास नगर आदि कई स्थानों पर ले जाना तथा दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी रोहित पुत्र जगमेर निवासी दृशछोया सांपला,थाना झिनझियाना जिला शामली यूपी के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। वादी पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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