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विधि छात्रों ने किया मूट कोर्ट का आयोजन

 


हरिद्वार। पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में शनिवार को मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। मूट कोर्ट में पेश किए गए सरकार बनाम अजय आईपीसी की घारा 313 के ंअतर्गत भ्रूण हत्या के मुकद्मे में कालेज के छात्र छात्राओं ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के रूप में अपनी दलीलें पेश की। जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी अजय को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से क्षितिज शर्मा,राकेश कुमार,सुनील कुमार, विशाल गोस्वामी, भावेश, प्रशांत, राकेश, प्रणव कुमार,रेनू, प्रकाश,अनुपम सिंह आदि ने अपने-अपने तर्क रखे। बचाव पक्ष की तरफ से आशु,हिमांशु,कुलदीप चौधरी,सत्यपाल सिंह,सुलेमान अंसारी ,अमित,विकास,पंकज चौहान,वंदना आदि ने अपनी दलीलें प्रस्तुत की। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा,निदेशक नेहा शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने मूट कोर्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। कॉलेज की शिक्षिकाएं शीतल चौहान, दिव्यांशा, शालू, अदिति आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे। 


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