हरिद्वार। प्रेम प्रसंग में बाधा पहुंचाने पर प्रेमी के साथ षडयंत्र रचकर पति की हत्या कराने के मामले में पत्नी समेत दो को आरोपियों को दोषी पाते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र ने आजीवन कारावास व 75-75 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि 18 सितंबर 2011को कोतवाली रुड़की क्षेत्र में रात नौ बजे मोटरसाइकिल सवार तीन हमलावरों ने इरफान पर फायरिंग कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मौके पर लोग इकट्ठा हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस ने इरफान को घायलावस्था में सरकारी अस्पताल रुड़की में इलाज के लिए भर्ती कराया था। जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर चिकित्सक ने उसे हायर सेंटर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान इरफान की मृत्यु हो गई थी। मृतक इरफान के पिता ने मृतक की पत्नी इमराना निवासी कटहैडा मंगलौर एवं शहनवाज उर्फ रुखसार पुत्र जमील निवासी थाना व कस्बा बेहट जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। जांच के बाद पुलिस ने हत्यारोपी महिला इमराना व शहनवाज उर्फ रुखसार के खिलाफ षडयंत्र रचकर हत्या करने के आरोप में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा गवाही के आधार पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने मृतक की पत्नी इमराना और शाहनवाज उर्फ रुखसार को इरफान की हत्या करने का दोषी पाया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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