हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने गलत रूप से भेजा गया धनराशि वसूली पत्र पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्थानीय ब्रांच मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर व कलेक्शन अमीन को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। भगवानपुर क्षेत्र के गांव दादूबास ग्रांट निवासी शिकायतकर्ता सेवाराम ने स्थानीय ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक भागूवाला, डिप्टी जनरल मैनेजर बीएचईएल रानीपुर व कलेक्शन अमीन कलक्ट्रेट परिसर हरिद्वार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। दायर शिकायत में बताया था कि उसके पिता शंभू का स्थानीय ब्रांच में एक बचत खाता चला आता है। मई 2021 में शिकायतकर्ता के पिता की मृत्यु हो गई थी। बैंक कर्मचारियों ने उसके पिता की मृत्यु के करीब नौ माह के बाद उनके नाम से दो लाख 98 हजार 306 रुपये वसूल करने के लिए रिकवरी आदेश भेजा था। जबकि शिकायतकर्ता ने कभी भी संबंधित कर्मचारियों से कोई लोन नहीं लिया है। यही नहीं, शिकायतकर्ता ने उक्त सभी कर्मचारियों पर गलत तरीके से लोन राशि वसूलने का आरोप लगाया था। उक्त कर्मचारियों के कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्डा व विपिन कुमार ने सभी को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी ठहराया है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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