हरिद्वार। मानसिक रूप से कमजोर महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे एफटीएससी न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। एफटीएस कोर्ट ने दोषी युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 31अक्टूबर 2019 की रात में श्यामपुर क्षेत्र के गांव में घर पर अकेली मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ दुष्कर्म करने की घटना हुई थी। पीड़ित महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी दो महिला व पुरुष मौके पर पहुंचे थे। पड़ोसियों ने पीडित महिला को उसके कब्जे से छुड़ाया था। मौका पाकर आरोपी युवक वहां से भाग गया था। अगले दिन गांव में रहने वाली पीड़िता की छोटी बहन को घटना की सूचना मिली थी। जिसपर की पीड़ित महिला की दूसरी बहन शिकायतकर्ता ने आरोपी सुमित पुत्र पूर्णचन्द्र निवासी थाना श्यामपुर के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से आठ गवाह पेश किए।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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