हस्ताक्षर बिना नोटिस वैधानिक नहीं -ए यू सिद्दकी
हरिद्वार।डॉ.हिमांशु द्विवेदी- भेल संपदा विभाग के पढ़े लिखे अधिकारी एक ऐसे नोटिस निकालकर जग मे हंसी कराने का काम कर रहे है। भेल के संपदा विभाग द्वारा जारी नोटिस मे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर दुकाने सील करने की चेतावनी दी है। इस प्रकार के नोटिस जारी करने का श्रेय एक नये अधिकारी जाता है। एवोकेट ए यू सिद्धकी ने नोटिस की वैधानिकता पर बताया कि बिना हस्ताक्षर के नोटिस की कोई वैद्यता नही। ना ही सरकार से भेल प्रबंधन को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त हैं। यह शक्ति स्थानीय निकायों और जिला प्रशासन या प्रदूषण बोर्ड को ही है। वहीं मजे की बात है की भेल कर्मचारियों के घरों से निकालने वाला अधिकांश कूड़ा सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का ही होता है। अब भेल के सामने बड़ा सवाल है कि वह दुकानों पीठ बाजार के वैंडर को डरा धमका कर इस पर अमल कराने का ही प्रयास कर सकता है। वहीं बाहर से कर्मचारिओं द्वारा लाई गई प्लास्टिक को कैसे रोका जायेगा ?
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