हरिद्वार। चरस के साथ पकड़े गए व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट,अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने दस वर्ष की कैद तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 21 फरवरी 2016 को रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी पर तैनात उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा अपने सहकर्मियों के साथ रेग्यूलेटर पुल सुमन नगर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से बहादराबाद की ओर से चरस लेकर आने वाला है। जल्दी करने पर वह पकड़ा जा सकते हैं। सूचना पर यकीन कर के उप निरीक्षक प्रदीप मिश्रा ने क्षेत्राधिकारी सदर को सूचना दी और स्वयं पुलिसकर्मियों के साथ रेग्यूलेटर बहादराबाद पुल पर पहुंच कर वाहनों की चेकिंग करने लगे थे। तभी एक मोटरसाइकिल सवार बहादराबाद की ओर से आया जिसे सुमन नगर पुल पर रोकने का प्रयास किया तो वह निकल कर भागने लगा था जिस पर पुलिस वालों ने घेर घोटकर उसे मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े गए व्यक्ति अमित बंसल पुत्र सुरेश बंसल निवासी आनंदपुर सत्संग भवन समालखा पानीपत हरियाणा ने पूछताछ पर बताया था कि उसके पास चरस है। जिसे बेचने आया है। उसकी तलाशी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्राधिकारी सदर हरिद्वार के समक्ष कराई गई थी। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 1किलो 70 ग्राम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 6 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को चरस रखने का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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