हरिद्वार। 13वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए पांच साल के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चौहान ने बताया कि 18 अगस्त 2020 की शाम सात बजे कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में आरोपी पर तेरह वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया था। घटना के समय पीड़ित बच्ची अपनी चाची के घर जा रही थी। रास्ते में गली में मौका पाकर आरोपी ने छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी थी।बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके से भाग गया था। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर अपनी माता को सारी बात बताई थी।पीड़िता ने बताया था कि आरोपी पहले भी उसके साथ कई बार छेड़खानी कर चुका है। अगले दिन पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी जुबैर पुत्र राव शमशाद निवासी मौहल्ला चाकलान ज्वालापुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को पांच साल का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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