जिलाधिकारी ने अवैध रूप् से उपखनिज देने वालों के खिलाफ भी दिए मुकदमा दर्ज करने के निर्देश
हरिद्वार। जनपद में अवैध परिवहन करने वाले वाहनों व अवैध रूप से उप खनिज देने वाले अज्ञात स्टोन क्रेशरों पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही स्टोन क्रेशरों के स्थाई रूप से लाइसेंस निरस्त करने के जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कम्प मच गया है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक पकड़े गये वाहन पर लगेगा 2.30 लाख रूपये का जुर्माना। हरिद्वार जनपद में अवैध खनन व परिवहन करने वालों पर लगातार जिला प्रशासन की कार्यवाही गतिमान है, परन्तु कुछ लोगों द्वारा रात को अवैध खनन कर उप खनिज बिना रवन्ना के परिवहन कराया जा रहा था, जिसके क्रम में 14 अप्रैल 2023 की रात को संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह द्वारा लक्सर-रुड़की मोटर मार्ग पर लंढौरा के निकट औचक निरीक्षण कर हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सात वाहनों को अवैध उप खनिज बिना रवन्ना के परिवहन करने पर सीज करते हुये पुलिस चौकी लण्ढौरा के सुपुर्द किया गया। जिलाधिकारी ने इन वाहनों द्वारा जंहा से अवैध उप खनिज भरकर लाया गया है, ऐसे अज्ञात स्टोन क्रेशरों के खिलाफ भी एफ0आर0आई0 दर्ज करते हुये बार-बार अवैध खनन में लिप्त होने के कारण इनका लाइसेंस स्थाई रूप से निरस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ये भी निर्देश दिये हैं कि इन सीज किये गये वाहनों पर भाद0सं0 379 एवं खनन अधिनियम 421 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये। इसके अतिरिक्त इन वाहन मालिकों पर एक लाख रूपये खनन तथा डेढ़ लाख रूपये परिवहन ऐक्ट के तहत जुर्माना लगया गया है। इस प्रकार इन वाहन मालिकों पर कुल ढाई लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये हैं कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नही किया जायेगा तथा एसडीएम, सीओ,थानाध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि अवैध खनन में जो भी लिप्त पाया जाये, तो उनके खिलाफ सम्बन्धित ऐक्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।
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