हरिद्वार। पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में निकाह का झांसा देकर लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एफसीएससी/जिला अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 10वर्ष की कठोर कारावास और 55000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस संबंध में शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार 9 जून 2018 में आरोपी युवक पर निकाह का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोप था कि युवक 1 साल से दुष्कर्म करता रहा था। इसी दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई थी। जब पीड़िता ने आरोपी युवक को निकाह करने के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया था। पथरी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत मिलने पर आरोपी नईम पुत्र फैजान निवासी पथरी क्षेत्र के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। संबंधित विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकारी पक्ष में 8 से 8 गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया। कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 55000 की जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश भी दिए हैं।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment