हरिद्वार। पत्नी की धोखे से गंगनहर में धक्का देकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने हत्यारोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी देवर को साक्ष्य अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 12मई 2016 को पीलीभीत यूपी निवासी शिकायतकर्ता जोगराज सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह ने नगर कोतवाली हरिद्वार में एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वर्ष 2012 में प्रदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी मोहतसीम खान निवासी पीलीभीत यूपी ने धोखाधड़ी से बहला फुसलाकर उनकी पुत्री एशप्रीत कौर से प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह के बाद पुत्री उसी के साथ रह रही थी। कुछ समय बाद पुत्री एशप्रीत कौर को उसका पति व अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। वर्ष 2015 में दहेज उत्प्रेरण का मुकदमा पीलीभीत में चला था,जहां पर प्रदीप शर्मा ने भविष्य में ऐसा न करने की शर्त पर समझौता कर एशप्रीत कौर को लेकर हरिद्वार आ गया था। तब से हरिद्वार में यह दोनों नई बस्ती में कमरा किराये पर लेकर रहने लगे थे। 11 मई 2016 की शाम दामाद प्रदीप शर्मा ने अपनी सास मनजीत कौर को फोन कर 15लाख रुपये की मांग की थी और न देने पर एशप्रीत कौर को जान से मारने की बात कही थी। जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष ने उसी दिन हरिद्वार पुलिस को सूचना देकर हरिद्वार पहुंच गए थे।अगले दिन हरिद्वार में पहुंचने पर पुत्री के मकान मालिक ने बताया था कि बीते दिन की शाम पांच बजे यहां से चले गए थे। इसके बाद से अपनी पुत्री व दामाद प्रदीप की तलाश करता रहा था। न पुत्री के लापता होने पर आरोपी दामाद प्रदीप व उसके घर वालों पर कोई अनहोनी घटित होने की संदेह की आंशका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी दामाद प्रदीप शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना की रात आरोपी प्रदीप शर्मा अपनी पत्नी एशप्रीत कौर व बच्चे प्रभु को गंगा घाट पर घूमाने के बहाने धनुष पुल पर फोटो खींचने की बात कहकर एशप्रीत कौर को पुल पर बैठाकर धोखे से गंगा में धक्का दे दिया था। काफी खोजबीन के बाद एशप्रीत कौर का शव बरामद नहीं हुआ था। स्थानीय पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी प्रदीप शर्मा व उसके भाई रोहित शर्मा के खिलाफ दहेज के लिए हत्या करने के संबंध में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वादी पक्ष की ओर से 16 गवाह कराएं गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने हत्यारोपी पति प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया है। जबकि मृतका एशप्रीत कौर के देवर रोहित शर्मा को साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया हैं।
हरिद्वार। कुंभ में पहली बार गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा राजस्थान की ओर से गौ महिमा को भारतीय जनमानस में स्थापित करने के लिए वेद लक्ष्णा गो गंगा कृपा कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव का शुभारंभ उत्तराखंड गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष राजेंद्र अंथवाल, गो ऋषि दत्त शरणानंद, गोवत्स राधा कृष्ण, महंत रविंद्रानंद सरस्वती, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने किया। महोत्सव के संबध में महंत रविंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य गौ महिमा को भारतीय जनमानस में पुनः स्थापित करना है। गौ माता की रचना सृष्टि की रचना के साथ ही हुई थी, गोमूत्र एंटीबायोटिक होता है जो शरीर में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के हानिकारक विषाणुओ को समाप्त करता है, गो पंचगव्य का प्रयोग करने से शरीर की रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर मजबूत होता है रोगों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वैश्विक महामारी ने सभी को आतंकित किया है। परंतु जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उन्होंने गो पंचगव्य की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वर्तमा
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