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लोकसेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा के दौरान केन्द्रों के आस पास निषेघाज्ञा रहेगी लागू

 हरिद्वार। उप जिला मजिस्ट्रेट रूडकी युक्ता मिश्र ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के आदेश पत्र संख्या 1414 दिनाँक 4 अप्रैल, 2024 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा -2024 दिनांक 27 व 28 अप्रैल 2024 को एकल सत्र प्रातः 09.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक व द्वितीय सत्र में अपरान्ह 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जिला हरिद्वार के तहसील रूड़की क्षेत्रान्तर्गत के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर नकल विहिन,बाधा रहित,सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एव शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि परीक्षा केन्द्रो के आस पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती है। इन प्रतियोगी परीक्षा में प्रतियोगी छात्र-छात्राओं को नकल करवाने व अन्य प्रकार से सहायता पहुँचाये जाने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों के द्वारा इन परीक्षा के सुव्यवस्थित,नकल विहीन,सफल एवं शान्तिपूर्ण संचालन में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की प्रबल सम्भावना है,जिसके लिये तुरन्त रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है। इस आयोजित परीक्षा को नकल विहीन,बाधारहित,सुरक्षित,त्रुटिरहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु परीक्षा केन्द्रों की 200मीटर की परिधि में धारा-144 दण्ड प्रकिया संहिता लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है।उन्होंने यह भी अवगत कराया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न आदेश पारित किये है। इन परीक्षा केन्द्रों की 200मीटर की परिधि में अनुमत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य बाहरी व्यक्ति,अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा, इन परीक्षा केन्द्रों की 200मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति अनुमति के बिना कोई भी विशिष्ट आयोजन यथा-पूजा,यज्ञ,जलसा,रैली आदि नही करेगा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। (शासकीय हित में डयूटीरत कर्मियों एवं शवयात्रा में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।) इन परीक्षा केन्द्रों की 200मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिकता अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हों। इस परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी व्यक्ति को एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर आदि ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, परीक्षा परिसर एवं परीक्षा केन्द्र को बन्द करवाने का न तो प्रयास करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा तथा कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत् सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचायेगा और न ही पहुँचाने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त आदेशनिषेधाज्ञा के सम्बन्ध में आपत्ति आमंत्रित करना एवं उसकी व्यक्तिगत् सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है जो दिनाँक 27 अप्रैल व 28 अप्रैल 2024 को प्रातः 06.00 बजे से तत्काल रूप से प्रभावी होगा। इस आदेश का उल्लंघन अ0धारा 188भा०द०वि० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश उक्त परीक्षा केन्द्र की 200मीटर की परिधि के सीमान्तर्गत तत्काल प्रभावी होगा तथा 28.अप्रैल को परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा।


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