हरिद्वार। चरस रखने के आरोप में पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 3 जुलाई 2024 को कोतवाली हरिद्वार के उप निरीक्षक विक्रम सिंह बिष्ट अपने सह कर्मियों के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्हें ऋषिकुल पुल की ओर से एक व्यक्ति स्कूटी से आता दिखाई दिया था। जो पुलिसकर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर जाने लगा था। संदेह होने पर पुलिस ने उक्त व्यक्ति को तुरंत पकड़ लिया था। पुछताछ पर उसने अपना नाम अंकित शर्मा पुत्र भोलाराम निवासी नालागढ़ सोनल हिमाचल प्रदेश हाल निवासी खन्ना नगर ज्वालापुर हरिद्वार बताया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 318 ग्राम चरस बरामद हुईं थीं। पुलिस ने चरस रखने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। आरोपी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अंकित शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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