हरिद्वार। 15वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी चंद्रमणि राय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20वर्ष का कठोर कारावास व 15हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 24अक्टूबर 2021 को रात करीब नौ बजे नगर कोतवाली क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। आसपड़ोस व रिश्तेदारों में ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला था। गुमशुदा लड़की के भाई ने पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के दो तीन दिन के बाद आरोपी पीड़िता को बस अड्डे पर छोड़कर चला गया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि दो माह पहले आरोपी से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। उसके बाद बातचीत व दोस्ती हो गई थी। घटना की रात आरोपी पीड़ित लड़की को ऋषिकेश ले गया था। वहां से अगले दिन कलियर में जाकर होटल में कमरा किराए पर लेकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया था। पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर आरोपी निजाम खान उर्फ अल्फाज पुत्र इस्लाम खान उनिवासी बेहरा कादरगंज थाना फरीदपुर जिला बरेली यूपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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