हरिद्वार।स्मैक की तस्करी करने के आरोपी की जमानत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को कोतवाली लक्सर में तैनात उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह अपने सहकर्मियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे।इसी दौरान नवादा चौक पर उन्हें मुखबीर ने सूचना दी कि लादपुर खुर्द गांव का एक व्यक्ति घर के पास किसी को स्मैक देने की फिराक में है।जिस पर पुलिस टीम लादपुर खुर्द के मोड पर पहुंची और मुखबिर के इशारे पर संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया था।पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ पर अपना नाम आकिल पुत्र मकसूद निवासी ग्राम लादपुर खुर्द लक्सर हरिद्वार बताया था।जिससे क्षेत्राधिकारी लक्सर के समक्ष तलाशी लने पर पन्नी सहित 80.17ग्राम स्मैक एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुई थी।आरोपी आकिल ने पुलिस को बताया था कि वह यह स्मैक अखलाक पुत्र शहबास निवासी ग्राम जैनपुर खुर्द लक्सर से लेकर आया था। आरोपी ने पुलिस को यह भी बताया था कि वह स्मैक को राहत चलते लोगों को बेचता है।उप निरीक्षक कर्मवीर सिंह ने दोनों आरोपियों आकिल व अखलाख के खिलाफ कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी आकिल की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
Comments
Post a Comment