हरिद्वार।15वर्षीय लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 18 नवंबर 2022 को बहादराबाद थाना क्षेत्र से एक 15वर्षीय लड़की घर से लापता हुई थी। काफी तलाश करने पर भी वह नहीं मिल पाई थी। तलाशी के दौरान लड़की के घर वालों को पता चला था कि अर्पित नाम का लड़का उनकी लड़की को बहला फुसलाकर ले गया है।पीड़ित लड़की के पिता ने 22 नवंबर 2022 को बहादराबाद थाने पर एक लिखित तहरीर दी थी । जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी अर्पित पुत्र दिनेश निवासी ग्राम कपसा खानपुर थाना पिसावा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान 18जनवरी 2023 को पीड़ित लड़की को बरामद किया था पीड़ित लड़की ने अपने बयानों में आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 20वर्ष की कठोर कैद व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
हरिद्वार। भाजपा की ओर से ऋषिकेश मेयर,मण्डल अध्यक्ष सहित तीन नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अन्दर नोटिस का जबाव मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर श्रीमती अनिता ममगाईं, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चैहान के अनुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष अथवा महामंत्री को देने को कहा गया है।
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